New Update ITR Filing: 1000 रुपये चुकाने के बाद भी अब ये पैन कार्ड धारक 2022-23 का आईटीआर नहीं भर पाएंगे

Samachar Jagat | Tuesday, 04 Jul 2023 09:50:02 AM
New Update ITR Filing: Even after paying Rs 1000, now these PAN card holders will not be able to fill ITR for 2022-23

PAN-Aadhaar Link Update: पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा खत्म हो गई है. कई अपीलों और चेतावनियों के बावजूद लाखों लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराया है.

आयकर विभाग ने भी अब फैसला किया है कि वह तारीख आगे नहीं बढ़ाएगा. ऐसे में जिन लोगों ने 30 जून तक यह काम पूरा नहीं किया है, उन्हें अब 1000 रुपये का जुर्माना देकर इसे लिंक करना होगा। लेकिन, सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि ऐसे लोग आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर) 2022-23 के लिए।

दरअसल, आयकर विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर साफ कहा है कि अगर कोई समय सीमा तक अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करता है, तो 1 जुलाई 2023 से उसका पैन बेकार हो जाएगा। सक्रियण। अब दो करदाता अपने पैन को दोबारा सक्रिय करना चाहते हैं, तो उन्हें 1000 रुपये का शुल्क चुकाने के बाद ही यह मौका मिलेगा। पैन तभी चालू होगा जब वह आधार से लिंक होगा। लेकिन, समस्या यहां यह आती है कि 1000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद भी करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा।

क्यों बढ़ गई है टैक्सपेयर्स की चिंता?

आयकर विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि जो पैन धारक 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपने कार्ड को दोबारा चालू कराना चाहते हैं, उन्हें फीस जमा करने के बाद भी 30 दिन तक इंतजार करना होगा। इस दौरान वे अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. इस फैसले ने ही करदाताओं की नींद उड़ा दी है. जिन लोगों को अपना आईटीआर दाखिल करना है और पैन-आधार लिंक नहीं है, उनके लिए इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करना भी मुश्किल होगा।

क्या है पूरी प्रक्रिया:

आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए सबसे पहले 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और रसीद लेने के बाद पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. इसके बाद आपको 30 दिनों तक इंतजार करना होगा और फिर आपका पैन दोबारा चालू हो जाएगा।

ITR भरने में क्यों होती है दिक्कत?

आयकर विभाग की इस गाइडलाइन के जरिए निष्क्रिय पैन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में 30 दिन का समय लगेगा. इसका मतलब यह है कि अगर आप आज 3 जुलाई को 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको 2 अगस्त तक इंतजार करना होगा। चूंकि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है, इसलिए ऐसे करदाता अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक जाएंगे। इससे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है.

(pc rightsofemployees)



 


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