30 जून 2023 तक इन श्रेणियों के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है

Samachar Jagat | Friday, 30 Jun 2023 09:15:56 AM
PAN-Aadhaar linking is not mandatory for these categories till June 30, 2023

PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने कुछ श्रेणियों को छूट दी है. जिनके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 नहीं है।

आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) करने के लिए 30 जून 2023 तक की डेडलाइन दी है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून की समय सीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

यानी उन्हें कई सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए एक अहम दस्तावेज के तौर पर पैन कार्ड जमा करना जरूरी होता है. उस काम को करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है. हालांकि आयकर विभाग ने कुछ श्रेणियों को छूट दी है. जिनके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 नहीं है।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता किसे है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन के साथ जोड़ना होगा। करना आवश्यक है.

अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यदि आयकर विभाग ने इस लिंक की समय सीमा बढ़ा दी है। जैसे पहले भी कई बार इसे बढ़ाया जा चुका है तो अगली तारीख तक आपको पैन आधार कार्ड लिंक करने का समय मिल जाएगा.

इन लोगों के लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं -

आधार को पैन से जोड़ने की अनिवार्यता इन चार श्रेणियों पर लागू नहीं होती है

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।
कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था।
वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
जो लोग उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं, उन्हें 30 जून, 2023 तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे चाहें तो स्वेच्छा से दोनों दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं। इन चार श्रेणियों के अलावा, सभी व्यक्तियों को 30 जून तक अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।

यदि आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?


कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर वे दी गई डेडलाइन यानी 30 जून 2023 तक भी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में करदाताओं का पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

आपको विलंब शुल्क देना होगा. अब पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी. इसलिए बेहतर है कि दी गई समय सीमा से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें और अन्य समस्याओं से बचें।

(pc rightsofemployees)



 


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