PAN Card Canceled: सरकार इन लोगों के पैन कार्ड नहीं करेगी रद्द, जानें डिटेल

Samachar Jagat | Monday, 03 Jul 2023 09:27:41 AM
PAN Card Canceled: Government will not cancel the PAN card of these people, know the details

PAN-Aadhaar linking: पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की आपाधापी के बीच 30 जून से इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है. लेकिन अब भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी तारीख आगे भी बढ़ाई जा सकती है. वहीं सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है और इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है.

आज यानी 1 जुलाई से आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर पहले से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं बता दें कि 30 जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करने पर 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर काटने पड़ते थे. वहीं कई लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है. इसको लेकर आयकर विभाग ने साफ तौर पर एक अधिसूचना जारी की है.

चालान डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है

वहीं, आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग फीस का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और यह सूचित किया जाता है कि चालान की भुगतान स्थिति लॉगिन के बाद पोर्टल के ई-पे टैक्स टैब में जांची जा सकती है। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन कार्डधारक इसे आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. और जैसे ही पैन कार्डधारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा कर लेता है, पैन कार्डधारक को चालान की एक प्रति के साथ एक मेल भेजा जा रहा है।

जिनका पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं होगा

हालांकि, ऐसे मामलों में भी लोगों को राहत दी गई है जहां पैसे देने और लिंक करने के लिए सहमति ले ली गई है. लेकिन 30 जून तक आधार और पैन लिंक नहीं हो सका. ऐसे में पैन कार्ड को निष्क्रिय करने से पहले आयकर विभाग द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

निष्क्रिय करने पर क्या होगा

जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनका पैन आज यानी 1 जुलाई से निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे. न ही वे इनकम टैक्स रिफंड ले सकते हैं. वहीं आसान भाषा में कहें तो फाइनेंस से जुड़े उन सभी कामों में दिक्कत आ सकती है, जिनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है.

विकल्प क्या है

आपको बता दें कि सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है. लेकिन अब भी आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं. अब आपको पहले से ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 1,000 रुपये जुर्माने के साथ 30 जून तक लिंक कराने का प्रावधान था. बता दें कि पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।

(pc rightsofemployees)



 


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