क्रेडिट कार्ड से विदेशी खर्च पर TCS को लेकर टैक्स विभाग जारी करेगा FAQ, 1 जुलाई से लागू है नियम

Samachar Jagat | Monday, 12 Jun 2023 12:23:00 PM
Tax department will issue FAQ regarding TCS on foreign spending from credit card, rule is applicable from July 1

व्यक्तिगत यात्रा और व्यावसायिक यात्रा पर किए गए खर्च के बीच अंतर करने के लिए कर विभाग जल्द ही 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) के रूप में एक स्पष्टीकरण लेकर आएगा।


यह विदेशों में क्रेडिट कार्ड के खर्च पर टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) की वसूली के संबंध में उपयोगी होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि विदेश में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 20 फीसदी 'टैक्स कलेक्शन एट सोर्स' (टीसीएस) लगाने पर एफएक्यू जारी कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। एक जुलाई से टीसीएस वसूलने की व्यवस्था लागू होने जा रही है।

एलआरएस के दायरे में लाने की घोषणा की थी

मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के दायरे में लाने का फैसला किया था, जिसके चलते 20 फीसदी टीसीएस लगता है। इस पर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस बात पर भी चिंता जताई गई कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को कैसे अलग किया जाएगा। इस पर वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कर नीति और कानून) रमन चोपड़ा ने कहा कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान के क्रियान्वयन पर स्पष्टीकरण जारी करेगी.

गहन चर्चा के बाद स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा

उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ''वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री से काफी चर्चा हुई है. हम निश्चित रूप से उस पर कुछ स्पष्टीकरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न लाने जा रहे हैं। यह संदेह के संबंध में स्थिति स्पष्ट करेगा कि टीसीएस कैसे एकत्र किया जाना है और किस हद तक इसे एकत्र नहीं किया जाएगा। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि कर विभाग क्रेडिट कार्ड के खर्च पर टीसीएस लेने के लिए कारोबारी यात्रा और व्यक्तिगत यात्रा के बीच अंतर कैसे करेगा।

(pc rightsofemployees)



 


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