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इंटरनेट डेस्क। पिछले कुछ महीनों में भारत में टैक्स को लेकर काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब एक बार फिर से इस संबंध में एक बड़ी खबर आई है। बताया गया है कि 10 लाख रुपए से अधिक वाली इन सभी चीजों के लिए भी टैक्स पेयर्स को टैक्स देना पड़ेगा। इन वस्तुओं की खरीदारी के लिए ग्राहकों को एक परसेंट का टीसीएस (सोर्स पर कलेक्ट टैक्स) देना पड़ेगा। बता दे की 1 जनवरी 2025 से 10 लाख से अधिक कीमत वाले मोटर वाहनों पर भी एक प्रतिशत का टीसीएस लगाया जा रहा है।
विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
टीसीएस टैक्स को लेकर आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस संबंध में आयकर विभाग ने जारी किए गए अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि 10 लाख रुपए से अधिक की लग्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाया जाएगा। इस संबंध में वस्तुओं और मोटर वाहन के लिए टीसीएस का प्रावधान वित्त अधिनियम 2024 के माध्यम से जुलाई 2024 में पेश किया गया था।
ऐसे समझें टीसीएस को
टीसीएस को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है। मुख्य रूप से यह अधिसूचित वस्तुएं जैसे महंगी कलाई घड़ियों पेंटिंग मूर्तियां और प्राचीन वस्तुओं पर लगाया जाता है। इन सभी वस्तुओं को लग्जरी वस्तुओं की कैटेगरी में रखा जाता है और यदि इनकी कीमतें 10 लाख रुपए से अधिक पाई जाएंगे तो इस पर एक परसेंट का टीसीएस लगाया जाएगा।
PC: NDTV