क्या बैंक में बदलवा सकते हैं कटे फटे नोट? जान लें क्या है नियम

varsha | Monday, 01 Jul 2024 11:37:08 AM
Can you exchange torn notes in the bank? Know the rules

PC: abplive

कैश हमारे डेली रूटीन का अहम  हिस्सा है और कई बार हमें अचानक नकदी की जरूरत पड़ जाती है। लोग अक्सर बैंक या एटीएम से पैसे निकालते हैं, लेकिन कई बार हमें जो नोट मिलते हैं, वे फटे या क्षतिग्रस्त होते हैं। इसी तरह घर में लंबे समय से रखे नोट भी खराब हो सकते हैं। जब आप इन खराब नोटों को स्टोर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वे इन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दें, जिससे आपको असुविधा हो सकती है।

यह जानना ज़रूरी है कि आप बैंक में जाकर खराब या फटे नोट बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को संभालने और बदलने के तरीके के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं:

PC: thebegusarai

बैंक मना नहीं कर सकते

2017 में RBI ने एक दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ATM से पैसे निकालता है और उसे फटे या क्षतिग्रस्त नोट मिलते हैं, तो बैंक को इन नोटों को बदलना होगा। बैंक इन्हें बदलने से मना नहीं कर सकते। अगर आपका बैंक मना करता है, तो आप RBI में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, एक बार में आप जितने नोट बदल सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है।

PC: cgsandesh

नोट कैसे बदलें

अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं और आपको खराब नोट मिलते हैं, तो आपको उसी बैंक में जाना होगा, जिसका ATM आपने इस्तेमाल किया था। इन चरणों का पालन करें:

बैंक जाएँ: उस बैंक की शाखा में जाएँ, जहाँ से आपने पैसे निकाले थे।

फ़ॉर्म भरें: आवेदन फ़ॉर्म का अनुरोध करें और सभी ज़रूरी जानकारी दें, जैसे:

आपने जिस ATM से पैसे निकाले हैं
लेन-देन की तारीख
ATM की लोकेशन
निकाली गई राशि

लेन-देन का सबूत अटैच करें: आवेदन फ़ॉर्म में लेन-देन की पर्ची या लेन-देन संदेश की एक कॉपी अटैच करें।
फ़ॉर्म जमा करें: भरे हुए फ़ॉर्म को क्षतिग्रस्त नोटों के साथ बैंक में जमा करें।

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

 RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नोटों को तभी बदला जा सकता है, जब वे अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हों। वॉटरमार्क, सीरियल नंबर और RBI गवर्नर के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, और इनमें से कोई भी हिस्सा फटा हुआ नहीं होना चाहिए।

बदलने की सीमा: आप एक बार में 5000 रुपये से ज़्यादा के नोट नहीं बदल सकते।

अत्यधिक क्षतिग्रस्त नोट: यदि नोट अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो तो उसे बदला नहीं जा सकेगा।

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