नेशनल पेंशन सिस्टम: NPS में निवेश कर बचा सकते हैं अच्छा खासा टैक्स, समझें निवेश का पूरा गणित

Samachar Jagat | Thursday, 29 Feb 2024 08:07:20 PM
National Pension System: You can save a lot of tax by investing in NPS, understand the complete mathematics of investing.

NPS: अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए इनकम टैक्स में छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इसमें निवेश कई तरह से किया जा सकता है। आप एनपीएस में एक या दो नहीं बल्कि तीन तरह से निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है निवेश का पूरा गणित....

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस न सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा निवेश माध्यम है बल्कि यह इनकम टैक्स बचाने में भी मददगार साबित होता है। बहुत से लोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उपलब्ध कर लाभ का पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. यदि आपका नियोक्ता आपके मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत तक एनपीएस कोष में योगदान करता है, तो यह राशि कर के दायरे में नहीं आएगी।

यह पैसा आपकी कंपनी की कुल लागत का हिस्सा हो सकता है। इससे आपकी टैक्स देनदारी काफी कम हो जाएगी. आप स्वयं अपने मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत तक एनपीएस में योगदान कर सकते हैं। इस पर आप सेक्शन 80CCD(1) के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि एनपीएस किस तरह टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकता है।


इन तीन वर्गों के तहत कर लाभ उपलब्ध हैं


आपको बता दें कि धारा 80CCD (1) के तहत मूल वेतन और DA के 10 प्रतिशत योगदान के अलावा, आप धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह 80सी सीमा के अतिरिक्त है। लेकिन, यह ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 80सीसीडी (1) के तहत उपलब्ध कटौती धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की कुल कर कटौती सीमा के अंतर्गत आती है।


इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी (2) आपको टैक्स-बचत में काफी मदद कर सकता है। इसके लिए आपके नियोक्ता को आपके मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत तक आपके एनपीएस कोष में योगदान करना होगा। 10 फीसदी की यह सीमा निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14 फीसदी है.

नई कर व्यवस्था में धारा 80सीसीडी(2) का लाभ

यह जानना महत्वपूर्ण है कि धारा 80सीसीडी (2) के तहत मिलने वाला कर लाभ नई और पुरानी दोनों आयकर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है। यदि आप एक निजी कर्मचारी हैं, तो आप अपने नियोक्ता से मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत तक एनपीएस में योगदान करने के लिए कह सकते हैं। यह पैसा आपके सीटीसी का हिस्सा होगा, इसलिए आपके नियोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है.

मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और डीए हर महीने 50,000 रुपये है. ऐसे में आपका नियोक्ता हर महीने आपके एनपीएस में 5000 रुपये का योगदान कर सकता है। इस तरह वह सालाना 60,000 रुपये का योगदान देंगे. यह पैसा आपके कर योग्य वेतन से निकाला जाएगा।

नई व्यवस्था में ये लाभ मिलेंगे

जानकारी के लिए बता दें कि नई आयकर व्यवस्था में ज्यादातर कटौतियां और छूट नहीं मिलती हैं। लेकिन एनपीएस में योगदान पर धारा 80सीसीडी(2) के तहत कटौती का लाभ मिलता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से नई आयकर व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी दिया है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं।



 


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