शेयर ट्रांसफर नियम: मृत्यु के बाद आसानी से ट्रांसफर होंगे शेयर, SEBI कर रहा बदलाव

Samachar Jagat | Thursday, 05 Oct 2023 10:21:54 AM
Share Transfer Rules: Shares will be transferred easily after death, SEBI is making changes

शेयर बाजार हाल ही में खुदरा निवेशकों के लिए एक नई पसंद बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या कई गुना बढ़ी है और इसमें बड़ा हिस्सा खुदरा निवेशकों का है।

इससे बाजार और नियामक के सामने नई परेशानियां खड़ी होने लगीं. ऐसी ही एक समस्या किसी निवेशक की मृत्यु के बाद उसके शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित है। इसके लिए बाजार नियामक सेबी अब प्रक्रिया को सरल बना रहा है।

नए साल से बदलाव लागू होंगे

ईटी में छपी एक खबर के मुताबिक, बाजार नियामक सेबी ने किसी निवेशक की मृत्यु की स्थिति में उसके शेयर नॉमिनी या परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर करने की रूपरेखा तैयार की है. नए साल से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बाजार में पैसा निवेश करने वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अपने निवेश पर आसानी से दावा करना संभव हो सकेगा।

काफी समय से मांग उठ रही है

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जा रही है, जो इस पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाएगी. वर्तमान में निवेशक की मृत्यु की स्थिति में शेयर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जटिल है। इसी वजह से काफी समय से निवेशक, खासकर रिटेल सेगमेंट के निवेशक सेबी से नियमों को सरल बनाने की मांग कर रहे थे। सेबी का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से निवेशकों की पुरानी मांगें पूरी हो सकेंगी.

यह है ट्रांसफर की मौजूदा व्यवस्था

मौजूदा व्यवस्था में नॉमिनी को मृत व्यक्ति के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म लेना होता है। फॉर्म भरने के बाद डीमैट खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर साथ जमा करना होगा। इसके अलावा रिलेशनशिप प्रूफ, पहचान पत्र और पता जैसे दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। यदि नामांकित व्यक्ति को नहीं जोड़ा गया है, तो प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है।

अब इस तरह प्रक्रिया आसान हो जाएगी

नई व्यवस्था में इसे सरल बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सबसे पहले नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु की जानकारी देनी होगी. यह स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंज की केवाईसी पंजीकरण एजेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। उसके बाद, स्टॉक ब्रोकरों या पोर्टफोलियो मैनेजरों जैसे मध्यस्थों के माध्यम से शेयरों को नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है।



 


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