भोपाल। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में आज एक व्यक्ति को तीन साल के कड़े कारावास और तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सीबीआई द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम मध्य रेल्वे के कर्मचारी के रूप में पदस्थ सुरेश कुमार द्विवेदी ने देवेंद्र कोटास्थाने से पांच हजार रुपए से ज्यादा का एक बिल पास करने और कार्य आदेश जारी करने के एवज में डेढ़ हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।
आठ मई 2009 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। -(एजेंसी)