Uttar Pradesh: दामाद ने सास को बनाया अपनी हवस का शिकार, तमंचे के बल पर दिया वारदात को अंजाम

Hanuman | Wednesday, 26 Mar 2025 09:19:48 AM
Uttar Pradesh: Son-in-law makes mother-in-law a victim of his lust, commits the crime at gunpoint

इंटरनेट डेस्क। उत्तर प्रदेश से एक फिर से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है। अब यहां के अमरोहा से महिला के साथ रिश्ते के दामाद द्वारा  दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दामाद को दस साल कैद की सजा सुनाई। वहीं 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

खबरों के अनुसार, दुष्कर्म की ये वारदात 18 नवंबर 2016 की हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ी है। यहां पर किसान की बेटी का ससुराल वालों से कुछ विवाद चल रहा था। इसी कारण पीडिृता मायके में ही रहती थी। वारदात के दिन पीडि़ता सुबह गांव के बाहर उपले थापने गई थी। 

इस दौरान गांव बावनखेड़ी निवासी गुलशेर अपने दो साथियों के साथ वहां आ गया। गुलशेर घर छोडऩे के बहाने पीडि़ता को अपनी कार में बैठा लिया। गुलशेर पीडि़त महिला का रिश्ते का दामाद लगता है। इसके बार गुलशेर ने महिला के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिला ने शोर मचा दिया। इससे लोगों की भीड़ वहां जमा होती देख गुलशेर कार लेकर वहां से भाग गया। 

गुलशेर को मिली दस साल की सजा
पीडि़ता ने गुलशेर समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके बाद  पुलिस ने गुलशेर को गिरफ्तार उसका चालान कर दिया था। बाद में गुलशेर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अभी वह जमानत पर था। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में आखिरी सुनवाई की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर गुलशेर को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दस साल जेल की सजा और 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

PC: unicef
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