Cash limit rule at home: Big Alert ! आयकर विभाग ने घर बैठे सी की सीमा तय की, तुरंत जान लें नियम

Samachar Jagat | Saturday, 06 May 2023 02:34:35 PM
Cash limit rule at home: Big Alert ! Income Tax Department has fixed the limit for c at home, know rules immediately

कैश लिमिट एट होम: आयकर विभाग ने घर में कैश रखने की लिमिट तय कर दी है। अगर आपके घर पर लिमिट से ज्यादा कैश मिला तो आपको पेनल्टी देनी होगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।


अगर आप घर में ज्यादा कैश रखते हैं तो यह आपको परेशानी में डाल सकता है। कारोबारी अक्सर अपने घरों में कैश रखते हैं। भले ही वे इसे अगले दिन बैंक में जमा कर दें। यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के पास ज्यादा कैश होता है और वे इसे अपने घर में ही रखते हैं। लेकिन यह उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हम आपको यहां बताएंगे कि इसके लिए आयकर विभाग ने क्या नियम बनाए हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।

छापेमारी में घर से कैश निकला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक आपको अपने घर में कैश रखने की लिमिट पता होनी चाहिए। मालूम हो कि इस समय कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कई जगहों पर तो घरों में कैश की भरमार है. कई बार ऐसा होता है कि छापेमारी के दौरान काफी कैश जब्त किया जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोग अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो।

पकड़े जाने पर सोर्स बताना होगा

जांच एजेंसी के हाथ लगे तो कैश का सोर्स बताना होगा। अगर आपने वह पैसा ठीक से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं.

कैश लिमिट क्या है

घर में बेहिसाबी नकदी के साथ पकड़े जाने पर आपको कितना जुर्माना देना होगा? इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक अगर आप घर में रखे पैसों का स्रोत नहीं बता पाए तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

क्या ध्यान रखें

एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर जुर्माना लग सकता है।
एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी देनी होगी.
पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आप नकद में 2 लाख रुपये से अधिक की खरीदारी नहीं कर सकते हैं।
2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।
30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है।
अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट-डेबिट कार्ड कार्ड से भुगतान के समय एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो इसकी जांच की जा सकती है.
1 दिन में अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। यह बैंक के माध्यम से किया जाना है।
नकद में दान करने की सीमा 2,000 रुपये तय की गई है।
कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद ऋण नहीं ले सकता है।
अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा।

(pc rightsofemployees)



 


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