बदल गए हैं सीजीएचएस के नियम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है

Samachar Jagat | Wednesday, 10 May 2023 02:39:46 PM
CGHS rules have changed, it is important for central employees to know

बीते दिनों केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना (Central government Health Scheme or CGHS) में कुछ अहम बदलाव किए. अप्रैल के आखिरी महीने में सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस की पैकेज दरों में बदलाव किया गया है।


साथ ही सीजीएचएस के तहत रेफर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। नए नियम के तहत, ओपीडी दरों को 150 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है, जबकि आईपीडी के लिए शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। सभी पात्र वार्डों के लिए ठहरने सहित आईसीयू सेवाओं की लागत 5,400 रुपये निर्धारित की गई है।

कमरों के दाम भी बदले सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अस्पताल के कमरों की दरों में बदलाव किया गया है। सामान्य कमरे का किराया 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये, सेमी-प्राइवेट वार्ड का 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये और प्राइवेट रूम का 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार के करीब 42 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी सीजीएचएस के दायरे में आते हैं। .

आसान रेफरल प्रक्रिया: नए नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है. पहले सीजीएचएस लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था और अस्पताल में रेफर करना पड़ता था। हालांकि अब वह अपनी ओर से किसी को भी अपने दस्तावेज के साथ भेज सकता है। चिकित्सा अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थी को अस्पताल रेफर कर सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल के जरिए भी रेफरल ले सकता है।

(pc rightsofemployees)



 


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