वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश..! पीपीएफ-सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, चेक करें नोटिफिकेशन डिटेल्स

Samachar Jagat | Saturday, 24 Jun 2023 09:23:48 AM
Finance Minister issued order..! Big change in the rules of PPF-Sukanya Samriddhi yojana, check notification details

पीपीएफ-सुकन्या समृद्धि योजना अपडेट: अगर आपका भी किसी छोटी बचत योजना में पैसा लगाने का प्लान है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अब इस सरकारी योजना में कौन निवेश कर सकता है.

अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी किसी सरकारी योजना में पैसा लगाया है तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब अगर आप भी इनमें से किसी सरकारी योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिना पैन और आधार कार्ड के आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया था नोटिफिकेशन

इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी. इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि छोटी बचत योजनाओं का इस्तेमाल केवाईसी के तौर पर किया जाएगा.
पैन कार्ड दिखाना होगा
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि निवेशकों को आगे कोई भी निवेश करने के लिए पहले आधार नामांकन नंबर जमा करना होगा। इसके अलावा लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा. बिना पैन कार्ड के आप निवेश नहीं कर पाएंगे.

6 महीने का समय मिला

यदि आपके पास डाकघर बचत योजना के लिए खाता खोलते समय आधार नहीं है, तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। साथ ही निवेशक को 'लघु बचत योजना' के निवेश से जोड़ने के लिए खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा.

आइए आपको बताते हैं कि अब से लघु बचत योजना में खाता खोलने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-

>> आपके पास आधार नंबर या धार नामांकन पर्ची होनी चाहिए
>> इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए


>> पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

(pc rightsofemployees)



 


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