Income Tax Department ordered the companies: क्या आपको नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने का मेल मिला है? जानिए चुनने से पहले कौन सा बेहतर है

Samachar Jagat | Wednesday, 19 Apr 2023 02:51:22 PM
Income Tax Department ordered the companies: Have you received a mail to opt for new or old tax regime? Know which is better before choosing

आयकर विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों से पूछें कि वे नई कर व्यवस्था को चुनना चाहेंगे या पुरानी। इसके बाद सैलरी से टीडीएस काट लें। इसलिए कंपनियां कर्मचारियों को ईमेल कर पूछ रही हैं।


अगर ईमेल का जवाब नहीं दिया

यदि आप ई-मेल का जवाब नहीं देते हैं, तो नई कर व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी। उसी के अनुसार आपकी टैक्स देनदारी तय की जाएगी।

क्या हमेशा एक जैसी टैक्स व्यवस्था लागू रहेगी

नहीं। यदि आप शुरू में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो आप वित्तीय वर्ष के अंत में पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच कर सकते हैं। आप हर साल कोई भी कर व्यवस्था चुन सकते हैं।

कौन सी कर प्रणाली सही है

अगर आपकी सालाना सैलरी सात लाख तक है और आप किसी सेविंग में निवेश नहीं करते हैं तो आप नई टैक्स व्यवस्था अपना सकते हैं। 7 लाख रुपये और उससे अधिक की अतिरिक्त सीमांत आय पर कोई कर नहीं है। अगर आपने टैक्स छूट पाने के लिए अलग-अलग बचत योजनाओं में निवेश किया है तो आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन सकते हैं।



 


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