इनकम टैक्स ने आसान और सुगम फॉर्म के लिए लॉन्च किया सॉफ्टवेयर, जानिए कैसे उठाएं फायदा?

Samachar Jagat | Thursday, 27 Apr 2023 02:05:56 PM
Income tax launched software for easy and smooth forms, know how to take advantage?

आयकर विभाग ने वेतनभोगी और बिजनेस करने वालों के लिए आईटीआर भरना आसान कर दिया है। विभाग ने आईटीआर फॉर्म 1 और 4 भरने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक्सेल की सुविधा उपलब्ध करा दी है.

 

Dear Taxpayers,

Excel utilities for ITR 1 & 4 for AY 2023-24 have been enabled. Please refer to the live ticker on the e-filing portal: https://t.co/GYvO3mRVUH
The software/utilities for preparing other ITRs / Forms for A.Y. 2023-24 will be enabled shortly. Information regarding… pic.twitter.com/6Es978U9m2 — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 26, 2023

करदाता इसकी मदद से न केवल अपनी कर देनदारी का आकलन कर सकते हैं, बल्कि बिना सीए या विशेषज्ञ के अपना आईटीआर फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 10 भी अपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

 

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आईटीआर 1 और 4 फॉर्म यानी सहज और सुगम फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल http://incometax.gov.in पर एक्सेल यूटिलिटीज की सुविधा अपलोड कर दी गई है. है। करदाता पोर्टल पर चल रहे लाइव टिकर पर क्लिक कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के जरिए करदाता आसानी से अपनी कर देनदारी का आकलन कर सकेंगे और बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के अपना आईटीआर फॉर्म भी भर सकेंगे।

अन्य करदाताओं को भी जल्द सुविधा मिलेगी

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा- 'अन्य आईटीआर फॉर्म के लिए भी सॉफ्टवेयर जल्द जारी किया जाएगा. करदाता इसका इस्तेमाल आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में कर सकते हैं। करदाताओं को यह जानकारी ई-फाइलिंग पोर्टल पर ही मिलेगी। इस बारे में धैर्य रखने के लिए करदाताओं की सराहना करें। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।


आईटीआर फॉर्म 1 और 4 किसके लिए है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक ITR फॉर्म 1 उन टैक्सपेयर्स को भरना होता है, जो सैलरी, हाउस रेंट और इंटरेस्ट से कमाते हैं। इसे सरल रूप भी कहते हैं। यह फॉर्म केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है। वहीं, ITR फॉर्म 4 उन टैक्सपेयर्स को भरना होता है, जिनकी सैलरी, रेंट और ब्याज के अलावा किसी बिजनेस से इनकम होती है. इस रूप को आसान भी कहा जाता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत करदाताओं के साथ-साथ हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा भी किया जाता है।

पोर्टल पर गड़बड़ी की शिकायत

कई करदाताओं ने आईटीआर भरते समय ई-फाइलिंग पोर्टल पर त्रुटियों की शिकायत की है। ट्विटर यूजर @Jyesupadam ने लिखा- 5 लाख से कम आय वालों का ITR-1 रिटर्न फाइल करते समय 87A छूट को लेकर एरर आ रही है. इस पर आयकर विभाग ने जवाब में लिखा- आप अपना पैन और मोबाइल नंबर समेत अपनी सारी डिटेल्स और मामले लिखकर orm@cpc.incometax.gov.in पर मेल कर दें। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। @abutalha012345 और @adv_sukhdeep_ आईडी वाले ट्विटर यूज़र्स ने भी इसी तरह की शिकायत की है और आयकर विभाग ने भी उन्हें सभी विवरण मेल करने के लिए कहा है।

(photo credit rightsofemployees)



 


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