Income Tax Rate: इन लोगों को बड़ी राहत! इन लोगों से सिर्फ 10 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा

Samachar Jagat | Thursday, 20 Apr 2023 02:18:23 PM
Income Tax Rate: Big relief for these people! These people will be charged only 10% tax

इनकम टैक्स रिटर्न: जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, उन्हें टैक्स देना होगा। वर्तमान में, देश में दो अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के तहत आयकर दायर किया जाता है।


इनमें नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था शामिल हैं। दोनों टैक्स सिस्टम में टैक्स फाइल करते वक्त अलग-अलग टैक्स स्लैब दिए गए हैं, जिनके हिसाब से टैक्स फाइल करना होता है।

इनकम टैक्स रिटर्न

केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में कई बदलावों का ऐलान किया था. इन बदलावों के तहत टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया। नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा करते हुए मोदी सरकार ने 3 लाख रुपये तक शून्य कर रखा है।

आईटीआर

इसके बाद लोगों को सालाना 3-6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं अगर किसी की आय 6-9 लाख रुपये है तो इन लोगों को 10 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. अगर किसी की सालाना आय 9-12 लाख रुपये है तो इन लोगों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके बाद जिन लोगों की आय 12-15 लाख रुपये है तो उन लोगों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा जिन लोगों की आय 15 लाख रुपये से अधिक है उन्हें 30% टैक्स फाइल करना होगा।

पुरानी कर व्यवस्था

वहीं अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था की बात करें तो 60 साल से कम उम्र के व्यक्तिगत करदाताओं को 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके बाद इन लोगों को 2.5 से 5 लाख रुपए सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं, 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 30 फीसदी टैक्स देना होगा.



 


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