ITR Filing Deadline: इस तारीख से पहले फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसे लोगों पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना

Samachar Jagat | Monday, 17 Jul 2023 09:47:19 AM
ITR Filing Deadline: File your income tax return before this date, Such people can be fined 10 lakhs

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। टैक्स स्लैब में आने वाले सभी लोगों के लिए 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल करना बेहद जरूरी है. इस समयसीमा से आगे बढ़ने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है. आखिरी तारीख से पहले आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. वहीं, कुछ मामलों में जुर्माने की रकम 10 लाख रुपये तक भी हो सकती है.

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को अलर्ट करते हुए एक ट्वीट किया है. इसमें कहा गया है कि जिन करदाताओं के पास किसी अन्य देश में कोई आय स्रोत या खाता है, उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति अनुसूची भरना आवश्यक है।

10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा

आईटीआर दाखिल करते समय आपको अपने सभी आय स्रोतों के बारे में बताना होगा। कई लोगों के पास नौकरी के अलावा आय के कई अन्य स्रोत भी होते हैं। वहीं, कुछ लोग विदेश में किसी नौकरी या बिजनेस के जरिए खूब पैसा कमाते हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है. अगर आप किसी भी तरह से विदेश में पैसा कमाते हैं और उस आय को आईटीआर दाखिल करते समय छुपाते हैं तो इनकम टैक्स आपकी टैक्स चोरी पकड़ लेता है. जिसके लिए आप पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

विदेशी परिसंपत्ति अनुसूची भरना आवश्यक है

आयकर विभाग ने ट्वीट कर सभी करदाताओं को अलर्ट किया है. विभाग ने कहा है कि जिन करदाताओं का खाता या आय स्रोत किसी अन्य देश में है, उन्हें आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति अनुसूची भरनी होगी। करदाताओं को यह भी बताना जरूरी है कि ऐसे मामलों में उन्हें अपनी विदेशी आय और संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी देनी चाहिए।

विदेश से कमाई करने वाले लोग ऐसे बचा सकते हैं टैक्स!

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन भारत में रहता है तो उसे यहां का निवासी माना जाता है. निवासी भारतीय की वैश्विक आय कर के दायरे में आती है। इसलिए, आईटीआर दाखिल करते समय विदेश में प्राप्त वेतन को वेतन मद से आय के तहत दिखाना होगा।


इसके लिए आपको विदेशी मुद्रा में प्राप्त वेतन को रुपये में बदलना होगा और नियोक्ता का विवरण देना होगा। अगर आपकी सैलरी पर पहले ही किसी तरह का टैक्स काटा गया है तो आप उसे रिटर्न में दिखाकर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. दोहरे टैक्स से बचने के लिए आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का लाभ उठा सकते हैं।

(pc rightsofemployees)



 


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