Liquor Limit at Home: Big news! सरकार ने तय की घर में शराब रखने की लिमिट, यहां चेक करें लिमिट

Samachar Jagat | Wednesday, 03 May 2023 02:55:43 PM
Liquor Limit at Home: Big news! Government has fixed the limit of keeping liquor in the house, check limit here

सरकार ने हाल ही में लोगों के लिए यह घोषणा जारी की है, जिसमें शराब को घर में रखने को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं, आइए जानते हैं क्या हैं ये नए निर्देश।


यूपी में शराब के दीवानों की कमी नहीं है। लेकिन बियर बार या रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम होती है, ज्यादातर लोग दुकानों से शराब खरीद कर घर ले जाते हैं और फिर घर में ही पीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में शराब रखने के भी कुछ नियम होते हैं। जी हां, आप शायद नहीं जानते होंगे कि घर में भी आप तय मात्रा से ज्यादा शराब नहीं रख सकते हैं।

इतना ही नहीं विदेशी और देसी ब्रांड की भी लिमिट तय है। वहीं, तय सीमा से ज्यादा शराब रखने पर लाइसेंस लेने का भी नियम है। लाइसेंस में शराब और उसके ब्रांड को रखने की सीमा भी तय होती है। ऐसे में तय मात्रा से ज्यादा शराब पीने पर आप अपराधी माने जाएंगे और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि घर में शराब रखने की क्या सीमा है।

दरअसल, यूपी के आबकारी विभाग ने पिछले साल एक नया नियम जारी किया था. इस नियम में पर्सनल होम बार के लाइसेंस का जिक्र किया गया है यानी घर में कितनी शराब रखी जा सकती है, इसका जिक्र इस नियम में किया गया है. इस नियम के मुताबिक यूपी के लोग 750 एमएल शराब की चार बोतल ही घर में रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल होंगे। अगर आप इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं तो आपको घर में बार लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी.

निजी बार लाइसेंस

वहीं जो लोग घर पर बार बनाना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस लेना होगा। वहीं, लाइसेंस मिलने के बाद भी अधिकतम सीमा तय है। 15 कैटेगरी की शराब में अधिकतम 72 बोतलें रखी जा सकती हैं। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस नियम का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता देना है, जो घर में ही अपना निजी बार स्थापित करना चाहते हैं.

सिक्योरिटी डिपॉजिट और सालाना शुल्क भी तय

नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब खरीदने वालों से भी होम बार लाइसेंस दिखाने को कहा जा सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग से आवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम द्वारा स्वीकृत किया जाएगा. होम बार लाइसेंस की एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये होगी।

किस श्रेणी की कितनी बोतलें

आइए आपको बताते हैं कि होम बार लाइसेंस में किस कैटेगरी में कितनी बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। इस नियम के तहत, व्हिस्की की अधिकतम 6 आयातित और 4 भारतीय ब्रांड की बोतलें, 2 आयातित और 1 भारतीय ब्रांड की रम की बोतल, 2 आयातित और 1 भारतीय ब्रांड की वोदका की बोतल, 1-1 आयातित और भारतीय ब्रांड की शराब की बोतल, 12 आयातित और बियर के 6 भारतीय ब्रांड के डिब्बे ले जाने की अनुमति है।

स्थायी निवास की आवश्यकता है

आवेदक को पिछले पांच वर्षों के लिए 20 प्रतिशत स्लैब के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस होगा

एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसका इस्तेमाल वह अपने घर या फार्म हाउस पर कर सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखा जाए।

(pc rightsofemployees)



 


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