New Traffic Rules: कार चालक हो जाएं सतर्क, जानें नियम वरना कटेगा 10000 का चालान

Samachar Jagat | Tuesday, 18 Apr 2023 02:04:19 PM
New Traffic Rules: Car drivers should be alert, know the rules otherwise 10000 challan will be deducted

नए यातायात नियम: नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। इस दिन से कई तरह के नियम भी बदलते हैं। इस दिन से वाहनों और यातायात से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं।


अगर आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं या कोई पुराना वाहन चला रहे हैं तो इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कार की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही यातायात नियमों में भी सख्ती की गई है। सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से डिस्पोज करने का आदेश दिया है।

ये नियम निजी और सरकारी दोनों तरह के वाहनों पर लागू होते हैं। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर ले जाया जा सकता है। इन केंद्रों पर वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

यह डिस्काउंट नया वाहन खरीदने पर मिलता है

ऐसे में वाहन मालिक को नए वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन राशि पर सब्सिडी और छूट भी मिलेगी। वहीं, पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है। जैसे ही 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन सड़क पर नजर आता है। सीधे जब्त कर कबाड़खाने में भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस इलाके से 50 वाहनों को जब्त कर कबाड़खाना भेजा गया है. दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई थी. लेकिन नियमों की अनदेखी कर लोग दिल्ली में पुराने वाहनों को चलाने से बाज नहीं आ रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार ने अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

10,000 चालान

वहीं, दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम सीधे खाते से काटने की तैयारी की गई है. दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए भी लेन के सख्त नियम लागू हो गए हैं।

नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कुछ नियमों के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।



 


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