करोड़ों लोगों के लिए नया अपडेट! 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं, जानें डिटेल

Samachar Jagat | Wednesday, 26 Jul 2023 10:21:13 AM
New update for crores of people! No penalty for filing ITR after July 31, know details

आयकर रिटर्न अंतिम तिथि: आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर फाइलिंग) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है.

विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि इस बार अब तक 80 लाख लोगों को रिफंड जारी किया जा चुका है. सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, इनकम टैक्स के एक नियम के तहत 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा.

ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट धीमी!

आईटीआर फाइल करने वाले लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट पहले से ही धीमी गति से काम कर रही है. वहीं आयकर विभाग की ओर से लगातार आयकरदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. विभाग की ओर से कहा गया कि किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करें. हालांकि, कुछ मामलों में अंतिम तिथि के बाद भी बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।

छूट सीमा से कम आय पर राहत मिलेगी


आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर की धारा 234F (234F) के तहत, यदि किसी व्यक्ति की वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय (FY में कुल आय) मूल छूट सीमा से कम है, तो देर से आईटीआर दाखिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वित्त वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो यह नियम आप पर लागू होगा। इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा. आपकी ओर से दाखिल आईटीआर को शून्य (0) आईटीआर कहा जाएगा।

(pc rightsofemployees)



 


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