पेंशन समाचार: सभी शिक्षकों की पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, कोर्ट का फैसला

Samachar Jagat | Thursday, 22 Jun 2023 02:08:47 PM
Pension news : Important updates regarding pension of all teachers, court decision

यह फैसला न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति रवीन्द्रनाथ सामंत की पीठ ने सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि न्याय की अवधारणा सामाजिक नैतिक बोध से आती है. मृत स्कूल शिक्षकों और शिक्षा सेवकों की अविवाहित या अविवाहित बेटियों को भी पेंशन मिलेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह जानकारी दी. आनंदबाजार अखबार ने यह खबर दी है.

यह फैसला न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति रवीन्द्रनाथ सामंत की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्याय की अवधारणा सामाजिक नैतिक बोध से आती है. पीठ ने अविवाहित या विधवा लड़कियों की आजीविका की सामाजिक सुरक्षा के महत्व पर गौर किया।

अब तक मृत स्कूल शिक्षकों या शिक्षा सेवकों की विधवाओं या अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था. इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में कई मामले थे. इसीलिए इनका निपटारा करने के लिए तीन जजों की बेंच गठित की गई.


अविवाहित और अविवाहित लड़कियाँ पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं, इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके बाद ही पीठ ने यह फैसला सुनाया.

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