RBI ने रद्द किया बैंक लाइसेंस: इन बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! अब आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, चेक करें डिटेल्स

Samachar Jagat | Monday, 26 Jun 2023 09:35:00 AM
RBI cancelled Bank License: Big news for these bank customers! Now RBI has canceled the license of this bank, check detals

RBI Cancel Banking License: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का पालन न करने पर एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालाँकि, केंद्रीय बैंक द्वारा इसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है।

आपको बता दें कि सोमवार को आरबीआई ने अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने पर 4 सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। इनमें तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। इन बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

24 अप्रैल 2023 को लाइसेंस रद्द कर दिया गया

आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी हो गया है। आरबीआई की ओर से कहा गया कि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए 3 जनवरी, 1987। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की अधिसूचना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी हो गई है।

जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?

अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा. यह बीमा इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से उपलब्ध है। DICGC रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है, जो सहकारी बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक में 5 लाख रुपये या उससे कम जमा वाले ग्राहकों को DICGC से पूरा दावा मिलेगा। लेकिन ऐसे ग्राहक जिनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी.

(pc rightsofemployees)



 


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