Taxpayers Alert! 30 अप्रैल को निपटा लें GST और टैक्स संबंधी काम, आज है आखिरी तारीख

Samachar Jagat | Monday, 01 May 2023 02:50:57 PM
Taxpayers Alert! Do settle GST and tax related work on April 30, today is the last date

अगर टैक्सपेयर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स फाइलिंग समय पर नहीं करते हैं तो उन पर पेनल्टी लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। कभी-कभी सरकार अलग-अलग टैक्स फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को बढ़ा देती है।


हालांकि कई बार सरकार की तरफ से तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती है। ऐसे में 30 अप्रैल कई टैक्स फाइलिंग की आखिरी तारीख भी है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है।

मार्च 2023 के लिए टीडीएस भुगतान देय तिथि

टीडीएस वह कर कटौती है जो आपकी आय के स्रोत पर लगाई जाती है। इसका मतलब यह है कि बैंक जमा ब्याज, किराया, कंसल्टेंसी फीस, कमीशन, क्रिप्टोकरंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और स्टैंप ड्यूटी सहित अन्य स्रोतों से होने वाली आय से टीडीएस काटा जाता है। यह सरकार के पास जमा है। कुछ आय और निवेश पर सामान्य टीडीएस दर 1 प्रतिशत जितनी कम हो सकती है, और 30 प्रतिशत तक उच्च हो सकती है (जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी पर लाभ के मामले में)। मार्च 2023 के लिए टीडीएस भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए GSTR-4 की अंतिम तिथि

GSTR-4 उन करदाताओं के लिए माल और सेवा (GST) प्रणाली के तहत एक रिटर्न है, जिन्होंने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना है। वित्त वर्ष 2018-19 तक जब हर तिमाही रिटर्न फाइल किया जाता था। अब फाइलिंग एक साल में की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक GSTR-4 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2023 है। इस तिथि के बाद, करदाताओं पर 2,000 रुपये तक की देनदारियों के लिए प्रति दिन 50 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाता है। जहां कोई देनदारी नहीं है, वहां अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये है। कंपोजिशन स्कीम छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी दाखिल करने की एक प्रणाली है। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनका पिछले वित्त वर्ष में कुल कारोबार 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं था।

Q4 FY23 के लिए 15G और 15H दाखिल करने की अंतिम तिथि

यदि आपने बैंक में जमा अपने पैसे पर ब्याज के रूप में एक वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक की कमाई की है, तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष है। हालांकि, ब्याज आय पर टीडीएस बचाने का एक तरीका है। यदि आपकी वार्षिक आय कर योग्य आय से कम है, तो आप स्व-घोषणा फॉर्म 15जी और 15एच जमा कर सकते हैं, जिसमें बैंक से ब्याज से टीडीएस नहीं काटने का अनुरोध किया गया है। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज आय पर टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2023 है।

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