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HSBC पर RBI Penalty: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HSBC पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने नियमों का पालन न करने के लिए एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी जांच के संबंध में एक वैधानिक निरीक्षण किया था। इस जांच के संदर्भ में नियमों का पालन न करने की बात सामने आई थी।
बैंक ने आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी चार 'क्रेडिट' सूचना कंपनियों को जीरो बैलेंस वाले कई एक्सपायर क्रेडिट कार्ड के संबंध में गलत जानकारी दी।
बैंक को नोटिस भेजा गया है
भारतीय रिजर्व बैंक ने एचएसबीसी को नोटिस भेजकर पूछा है कि सीआईसी नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आप पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। हालांकि इसके बाद आरबीआई की ओर से भेजे गए नोटिस का बैंक की ओर से जवाब दिया गया।
दंड की आवश्यकता थी
व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए और मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हुए बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त सीआईसी नियमों के उल्लंघन का आरोप उचित था और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था।
इन बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया था
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने त्रिशूर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिशूर, केरल पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जो अग्रिमों के प्रबंधन पर केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए था। एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि उसने हिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई (छ.ग.) पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने इन बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन/अनुपालन न करने पर ये पेनाल्टी लगाई थी।
(pc rightsofemployees)