Traffic Challan: कार और बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर..! इस गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर कटेगा 10 हजार का चालान, तुरंत हो जाएं अलर्ट

Samachar Jagat | Wednesday, 10 May 2023 02:33:17 PM
Traffic Challan: Big news for Car and Bike driver..! 10000 challan will be deducted for not giving way to this vehicle, be alert immediately

ट्रैफिक चालान: सड़क पर वाहन चलाते समय हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अक्सर जाने-अनजाने में ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं। ऐसे में यह याद रखना चाहिए कि ये नियम सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी हैं।


वहीं, कुछ ऐसे नियम भी हैं। जिसका हमें एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी से पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा ही एक नियम सड़कों पर चलते समय एंबुलेंस को रास्ता देने का भी है। एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए गए हैं। वाहन चालकों के भारी चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अगर आपके पास गाड़ी चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

जुर्माना होगा

आपने सड़क पर एंबुलेंस का सायरन जरूर सुना होगा। इसलिए इसे बजाया जाता है। ताकि आगे आने वाले वाहन एंबुलेंस को रास्ता दे सकें। अगर कोई भी व्यक्ति एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है. यातायात पुलिस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 के तहत एंबुलेंस को जगह नहीं देने पर वाहन चालक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि सड़क पर चलते समय जैसे ही आपको एंबुलेंस या किसी आपातकालीन वाहन की आवाज सुनाई दे, आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए साइड में चले जाएं।

अगर बच्चों को बिठाया गया तो उन्हें भारी चालान भरना पड़ेगा

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरा यात्री माना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टू व्हीलर पर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

भूलकर भी इन यातायात नियमों को न तोड़ें

मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. नशे में गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ऐसा दूसरी बार किया जाता है तो 2 साल तक की कैद या 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस 5 हजार रुपये का चालान काटेगी।

(pc rightsofemployees)



 


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