Utility News : एक व्यक्ति के पास अगर दो पैन कार्ड मिलते है तो , क़ानूनी करवाई पर भरना होगा ये भारी जुर्माना

Samachar Jagat | Thursday, 19 Jan 2023 01:38:16 PM
Utility News :  If a person gets two PAN cards, he will have to pay this heavy fine on legal action.

पैन कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पैन कार्ड, सभी प्रकार के फाइनेंशल लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड हर चीज के लिए जरूरी है, लेकिन इसे अपने साथ ले जाना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इसके खोने की संभावना भी बढ़ जाती है । हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मामूली चूक के लिए एक व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

 एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं मिलते है तो उसे जुर्माना भरना होगा। I-T विभाग पैन कार्ड को रद्द कर देगा और कानून के अनुसार दंड के रूप में जुर्माना लगाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि पैन में चूक होती है, तो बैंक अकाउंट  फ्रीज हो सकता है।  

एक व्यक्ति जो पैन में गलत जानकारी प्रदान करता है, उस पर I-T विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म भरने के समय या अन्य परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है जहां पैन कार्ड डिटेल दर्ज करनी की जरुरी होती है।

आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत उनमें से एक आयकर विभाग को देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन उपलब्ध हैं।

अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए कदम

आईटी विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
'Request for New PAN Card/Change' या 'Correction in PAN Data' पर क्लिक करें।
फॉर्म डाउनलोड करें, इसे भरें और इसे किसी भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) कार्यालय में जमा करें।
पैन आयकर रिटर्न दाखिल करने और बैंक अकाउंट खोलने, केवाईसी और अन्य जैसी अन्य सुविधाओं के लिए जरुरी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। यदि आपके पास एक नहीं है, तो आप निश्चित रूप से एक निश्चित राशि से अधिक के लेन-देन और दूसरों के बीच क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करने जैसी महत्वपूर्ण चीजों से वंचित रह जाएंगे।

तत्काल पैन प्राप्त करने के चरण

1. इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें।
2. अब 'Instant e-PAN' पर क्लिक करें।
3. इसके बाद 'New e-PAN' पर क्लिक करें।
4. अब आप अपना पैन नंबर डालें।
5. अगर आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है तो अपना आधार नंबर डालें।
6. यहां कई नियम और शर्तें दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें और फिर 'Accept' पर क्लिक करें।
7. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे एंटर करें ।
8. अब दिए गए डिटेल को पढ़ने के बाद 'Confirm' करें।
10. अब आपका पैन पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
11. यहां से आप अपना 'e-PAN' डाउनलोड कर सकते हैं।
ई-पैन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं



 

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