Defamation case: राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा रहेगी बरकरार, हाई कोर्ट जाएगी कांग्रेस

Samachar Jagat | Thursday, 20 Apr 2023 11:49:44 AM
Defamation case: Rahul Gandhi did not get relief from the court, punishment will remain intact, Congress will go to High Court

इंटरनेट डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत शहर की सेशन कोर्ट से ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहत प्रदान नहीं की है। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया है। अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 

इस मामने में सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट में इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज। इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। 

आपकों बता दें की यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। जिसके बाद 23 मार्च को अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी और अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।



 


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