म्यूचुअल फंड नॉमिनी: सेबी ने म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई, ये होंगे फायदे

Samachar Jagat | Saturday, 30 Sep 2023 12:20:16 PM
Mutual Fund Nominee: SEBI extends deadline to add nominees for mutual fund account holders, these will be the benefits

SEBI News: सेबी ने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की है.

निवेशक घोषणा पत्र के माध्यम से किसी को नामांकित न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। सेबी के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और इस संपत्ति को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है।

निवेशक म्यूचुअल फंड में भी खूब निवेश करते हैं. हाल ही में पूंजी बाजार नियामक सेबी से म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने को कहा गया था, जिसके लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले सेबी ने इस समयसीमा को बढ़ा दिया है और अब लोग म्यूचुअल फंड से जुड़ रहे हैं. नॉमिनेशन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक पूरी की जा सकती है। लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना लोगों के लिए क्यों जरूरी है। आइये इसके बारे में जानें…

शेयर समाधान के सह-संस्थापक अभय चंडालिया के अनुसार, यदि कोई म्यूचुअल फंड यूनिटधारक 31 दिसंबर, 2023 तक नामांकित व्यक्ति को अपडेट करने में विफल रहता है, तो म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा और उस फोलियो में किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभय चंडालिया ने म्यूचुअल फंड या विभिन्न निवेशों में नॉमिनी जोड़ने के कई फायदे भी बताए हैं, जो इस प्रकार हैं...

नॉमिनी जोड़ने के फायदे-

1. सुचारू संपत्ति हस्तांतरण: खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बच जाता है और आसानी से संपत्ति या धन का हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकता है।

2. कानूनी जटिलताओं से बचना: इससे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर परिवार के सदस्यों या लाभार्थियों के बीच संभावित कानूनी विवादों से बचने में मदद मिलती है, जिससे महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी की संभावना कम हो जाती है।


3. वित्तीय सुरक्षा की सुविधा: नामांकित व्यक्ति मोचन प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकता है, जिससे परिवार या आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित हो जाती है।

नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज-

1. नामांकन फॉर्म: म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक नामांकन फॉर्म होता है जिसे भरना होता है। इस फॉर्म में नामांकित व्यक्ति का नाम, खाताधारक के साथ संबंध और संपर्क जानकारी जैसे विवरण की आवश्यकता होगी।

2. केवाईसी दस्तावेज़: खाताधारक और नामांकित व्यक्ति दोनों के केवाईसी दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें पहचान प्रमाण और पता प्रमाण शामिल हैं।

3. फोटो: सत्यापन के लिए खाताधारक और नामांकित व्यक्ति दोनों के पासपोर्ट आकार के फोटो की आवश्यकता हो सकती है।



 


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