नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की सुनावाई पांच दिसंबर तक के लिए आज स्थगित कर दी।
एनडीटीवी इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन ने न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति एन. वी. रमण की खंडपीठ को बताया कि केन्द्र सरकार ने खुद ही अपने फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिये।
एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि सरकार द्वारा एक दिन के प्रतिबंध के तहत नौ नवंबर को हिन्दी समाचार चैनल का प्रसारण बंद रखने का आदेश स्थगित कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल सुनवाई की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री रोहतगी ने कहा कि अंतर मंत्रालयी समिति इस मामले में एनडीटीवी का पक्ष भी सुनेगी।
इस चैनल ने समिति से पठानकोट आतंकवादी घटना के दौरान कथित रूप से प्रसारण मानकों का उल्लंघन करने के कारण प्रसारण पर प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। चैनल ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। इसी कानून के तहत चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी।
इस पर खंडपीठ ने भी हामी भरी और कहा कि उसे भी समाचार माध्यमों से इस बात की जानकारी मिली है। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।