नई दिल्ली। नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने आज उन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार के बिक्री केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों से बीज खरीदने के लिए 500 रपये का पुराना नोट इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि किसान केंद्र या राज्य सरकार के केंद्रों, इकाइयों या आउटलेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राष्ट्रीय या राज्य बीज निगमों, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर से अपना पहचान पत्र दिखाकर बीज खरीद सकते हैं।
बयान में कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रबी मौसम में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। इससे पहले किसानों को अपने केवाईसी अनुपालन वाले खाते से 25,000 रपये की नकदी निकालने की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम के भुगतान की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। एपीएमसी पंजीकृत व्यापारियों को प्रति सप्ताह 50,000 निकालने की अनुमति दी गई है। -एजेंसी