Income Tax Return 2023 : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन छूटने पर देना होगा आपको इतना चार्ज

Samachar Jagat | Thursday, 23 Mar 2023 04:09:41 PM
Income Tax Return 2023: You will have to pay this much charge if you miss the deadline to file ITR

फाइनेंशली वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होगा। 1 अप्रैल से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म उपलब्ध होंगे। जो लोग सालाना 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा से अधिक कमाते हैं, उन्हें समय सीमा से पहले अपना आईटीआर जमा करना अनिवार्य है । हालांकि, 5 लाख रुपये तक के टैक्स योग्य इनकम वाले व्यक्ति जो छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें टैक्स का पेमेंट करने से छूट दी गई है।

सरकार ने कई अलग-अलग कारणों से आईटीआर रिपोर्टिंग की समय सीमा को पिछले साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। हालांकि इस वर्ष के विस्तार के लिए अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है।

अगर ITR फाइल करने की समय सीमा छूट जाती है तो क्या होता है?

लेट फीस : धारा 234 एफ के तहत, 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यदि कुल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो इसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया जाएंगी।

इंटरेस्ट : यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो आपको धारा 234ए के तहत प्रत्येक महीने 1% या बकाया टैक्स शेष पर एक महीने के एक अंश की रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा।

बिलेटेड रिटर्न: अगर आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बिना देखे गुजर जाती है, तो आप समय सीमा के बाद विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप बाद के समायोजन के लिए घाटे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लेट फीस और इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा।

लॉस समायोजन: यदि आपको स्टॉक, म्युचुअल फंड, रियल एस्टेट, या अपने किसी उद्यम में इन्वेस्ट से नुकसान हुआ है, तो आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और अगले वर्ष की इनकम के साथ अंतर बना सकते हैं। परिणामस्वरूप आपके टैक्स देनदारी बहुत कम हो जाएंगी । केवल अगर आप अपने आईटीआर में नुकसान की घोषणा शामिल करते हैं और आयकर विभाग को देय तिथि तक जमा करते हैं तो नुकसान समायोजन की अनुमति है।
 



 


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