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इंटरनेट डेस्क। देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 की रात हुए उपद्रव और आगजनी से जुड़े मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
खबरों के अनुसार, इस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्दलीय चुनाव लडऩे वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दो बार जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद नरेश मीणा को कोर्ट से राहत मिली है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने माना कि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है।
जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद नरेश मीणा अब आठ माह बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा विधानसभा में मतदान के दौरान समरावता गांव में नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद नरेश मीणा ने धरना भी दिया था।
PC: amarujala.
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