पेंशन खाता: रिटायरमेंट के बाद आप अपने सैलरी अकाउंट को पेंशन अकाउंट में बदल सकते हैं, जानिए कैसे?

Samachar Jagat | Tuesday, 22 Aug 2023 07:18:51 PM
Pension Account: After retirement, you can convert your salary account into a pension account, know how?

पेंशन खाता: कितना आसान होगा अगर जो खाता रिटायरमेंट से पहले आपकी सैलरी लाता है वही आपको पेंशन भी देने लगे। रिटायरमेंट के बाद आपको न तो दोबारा बैंक जाना होगा और न ही अलग से खाता खुलवाना होगा। इसके बजाय, आप कुछ आसान कदम उठाकर अपने बचत खाते को पेंशन खाते में बदल सकते हैं।


रिटायरमेंट लेने वाले हर कर्मचारी के लिए पेंशन खाता खोलना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपकी पेंशन इसी खाते में जमा होती है. ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद अलग पेंशन खाता खुलवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाते हैं। ऐसा करने के बजाय कर्मचारियों को अपने वेतन खाते को पेंशन खाते में बदलवाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया भी बेहद आसान है और नए सिरे से कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती.

दरअसल, किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए पेंशन खाता सबसे महत्वपूर्ण होता है. पेंशन फंड रेगुलेटर की ओर से इसमें हर महीने पैसा डाला जाता है. जैसे नौकरी के दौरान सैलरी आती है. कर्मचारी चाहे तो नया पेंशन खाता खुलवा सकता है या फिर अपने वेतन खाते को पेंशन खाते में बदल सकता है. सिर्फ सैलरी अकाउंट ही नहीं, बल्कि आप सेविंग अकाउंट को भी पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं.

इससे क्या फायदा होगा,

यदि आप अपने बचत खाते या वेतन खाते को पेंशन खाते में बदल लेते हैं, तो आप एक से अधिक खाते रखने की परेशानी से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप उसी बैंक में पेंशन पाना चाहते हैं जहां से आपको वेतन मिलता है तो आपको इसके लिए अलग से खाता खोलने और दस्तावेजों के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से खाता है तो उसके लिए अलग से दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.

कैसे होगा ये चमत्कार
बचत या वेतन खाते को पेंशन खाते में बदलना बैंक और पेंशनभोगी दोनों के लिए आसान होगा।
सबसे पहले खाताधारक को मौजूदा खाते को पेंशन खाते में बदलने के लिए अपनी होम ब्रांच में आवेदन करना होगा।
इसके साथ ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की कॉपी भी जमा करनी होगी.
खाताधारक को अपना केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा।
अभी भी कुछ दस्तावेज संलग्न करने होंगे
पेंशन खाते के लिए दो पासपोर्ट फोटो और एड्रेस प्रूफ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इसके लिए पासपोर्ट या आधार कार्ड की दो कॉपी जमा करनी होंगी.
यदि खाताधारक का डाक पता और स्थायी पता अलग-अलग है तो दोनों जमा करना जरूरी होगा।



 


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