PF Account: नौकरी बदलते ही तुरंत पूरा करें पीएफ से जुड़ा ये काम, नहीं तो हो सकता है...

Samachar Jagat | Wednesday, 14 Jun 2023 08:21:39 AM
PF Account: Complete this work related to PF immediately after changing the job, otherwise you may…

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने करियर ग्रोथ के लिए जॉब बदलते रहते हैं। कोविड महामारी के बाद इसमें भी तेजी देखने को मिली थी. ऐसे में अगर आप भी नौकरी बदल रहे हैं या बदली है तो नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद एक काम बहुत सोच-समझकर पूरा करें। यह काम ईपीएफ खाते को मर्ज करने का है।

हर नई कंपनी को ज्वाइन करते समय आपके पुराने यूएएन नंबर से ही नया पीएफ खाता खोला जाता है। लेकिन पुरानी कंपनियों में नौकरी के दौरान जमा किया गया पैसा नए पीएफ अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता है. इसलिए पीएफ खाताधारक को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर खाते का विलय (EPF Account Merge) करना होगा।

EPF खाते के विलय के बाद, कुल राशि आपके एकल खाते में दिखाई देगी। आप आसानी से अपने पीएफ अकाउंट को ऑनलाइन मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको सर्विसेज में जाना है। इसके बाद वन एंप्लॉयी वन ईपीएफ अकाउंट पर क्लिक करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा

इसके बाद ईपीएफ खाते को मर्ज करने का फॉर्म खुल जाएगा। यहां आपको ईपीएफ खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद यूएएन और मौजूदा सदस्य आईडी दर्ज करें। पूरी जानकारी भरने के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी जेनरेट होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

जैसे ही आप ओटीपी नंबर डालेंगे। फिर आपके पुराने अकाउंट की डिटेल दिखने लगेगी। इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। खाता विलय के लिए आपका अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। फिर कुछ दिनों के वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट मर्ज कर दिया जाएगा।

यूएएन बहुत जरूरी है

हालांकि, ध्यान रखें कि ईपीएफ से जुड़ी किसी भी सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आपको अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) पता होना चाहिए। इसके साथ ही UAN का एक्टिव होना भी जरूरी है।

ऐसे पता करें अपना यूएएन

यदि आप अपना यूएएन नहीं जानते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन पा सकते हैं। इसके लिए आपको 'https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/' पर जाना होगा। इसके बाद दाईं ओर एंप्लॉयी लिंक्ड सेक्शन पर क्लिक करें और 'नो योर यूएएन' नंबर पर क्लिक करें। फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा।

इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पेज खुलेगा। इस पर आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर और कैप्चा भरना होगा। जन्मतिथि के साथ आधार या पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद 'शो माय यूएएन नंबर' पर क्लिक करें। आपको अपना यूएएन मिल जाएगा।



 


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