जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में बिना शर्त नोट बदलने को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस एसके झवेरी और जस्टिस महेंद्र माहेश्वरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि नोटबंदी राष्ट्रहित में है, सभी को सहयोग करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने नोट बदलने में आ रही परेशानियों को अदालत में रखा लेकिन अदालत के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की मंशा जाहिर की।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों को बदलने के लिए शर्तें तय करने के खिलाफ याचिका दायर हुई थी। इस पर एकलपीठ ने कहा कि याचिका में जिस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, वह विधायी प्रकृति की है।
ऐसे में हाईकोर्ट के नियमों के तहत खंडपीठ ही उसकी सुनवाई कर सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसके 93 वर्षीय पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन कैश के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है।