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जयपुर। आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आज बड़ा झटका लगा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आसाराम की इस मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है। वहीं तुरंत प्रभाव से सरेंडर करने के भी निर्देश दे दिए हैं।
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये अहम फैसला सुनाया है। आसाराम, सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हुई सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसी साल 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
खबरों के अनुसार, पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने जानकारी दी कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम की अपील को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आसाराम अभी पैरोल पर बाहर है और अपना इलाज करवा रहा है। अब उसे तुरंत प्रभाव से सरेंडर करना होगा। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2018 को विशेष न्यायालय ने इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
PC: aajtak
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