कोर्ट ने वसुन्धरा राजे सरकार के फैसले को माना गलत

Samachar Jagat | Friday, 09 Dec 2016 09:27:09 PM
 The High court Considered the Vasundhara raje Government's wrong decision

राजस्थान हाई कोर्ट ने गुर्जरों को विशेष आरक्षण देने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग बिल को असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया। यह बिल राजस्थान सरकार ने गुर्जरों सहित पांच अन्य जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 5 पर्सेंट आरक्षण देने के लिए साल 2015 में विधानसभा में पेश किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस मनीष भंडारी की बेंच ने सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इस कानून को कैप्टन गुरविंदर सिंह और समता आंदोलन समिति ने चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50 पर्सेंट है लेकिन इस नए कानून से आरक्षण इस सीमा को पार कर जाता है। राज्य सरकार ने पहली बार साल 2008 में विशेष पिछड़ा वर्ग की नई श्रेणी बनाते हुए 5 प्रतिशत का आरक्षण दिया था। इस कानून के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़करर 54 प्रतिशत हो गई थी।

इसके बाद, राज्य सरकार ने गुर्जर सहित पांच अन्य जातियों को 5 पर्सेंट आरक्षण देने वाला विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए 2015 में विशेष पिछड़ा वर्ग बिल विधानसभा में पास किया था। गौरतलब है कि कोर्ट पहले भी साल 2009 में 50 पर्सेंट की सीमा पार करने के कारण इस कानून पर रोक लगा चुका था। जिसके बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2012 में गुर्जर सहित पांच जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5 पर्सेंट आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी।



 

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