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जयपुर। राजस्थान में अब कोर्ट रूम, कारागार, अस्पताल, एफएसएल एवं सरकारी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को सीएम निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह के साक्ष्य लेने के प्रावधान किए गए हैं। इसकी अनुपालना में कोर्ट रूम, कारागार, अस्पताल, एफएसएल एवं सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ वीडियो कॉन्फे्रंसिंग रूम स्थापित किए जाएं। साथ ही, इन वीसी रूम्स में पर्याप्त सुविधाओं का विकास किया जाए, जिससे कि गवाह को सुरक्षा का भाव मिले।
सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि देश में लागू तीन नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का सकारात्मक विश्वास कायम हो रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि इन नवीन आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन में राजस्थान देशभर में रोल मॉडल बने।
‘नीड हैल्प’ सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही
सीएम भजनलाल ने कहा कि नागरिक केन्द्रित प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकॉप नागरिक मोबाइल एप्लिकेशन पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए ‘नीड हैल्प’ सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए राजकॉप ऐप पर एसओएस अलर्ट एवं जांच की प्रगति की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने अभियोजन के प्रकरणों में होने वाले स्थगन संबंधी मामलों की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए।
PC: dipr.rajasthan
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