Bank Transaction amount fixed: RBI ने इस बैंक से 50,000 रुपये से ज्यादा निकालने पर लगाई रोक, चेक करें डिटेल

Samachar Jagat | Saturday, 29 Jul 2023 10:24:59 AM
Bank Transaction amount fixed: RBI has banned withdrawing more than Rs 50,000 from this bank, check details

नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित सहकारी बैंक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। परिचालन संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे बैंक ग्राहक अब अपने खाते से 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आरबीआई ने बैंक पर जमा निकासी की सीमा लगा दी है।

RBI द्वारा राष्ट्रीय सहकारी बैंक पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
केंद्रीय बैंक के आदेश के मुताबिक, बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेंगे, इन प्रतिबंधों के तहत वह न तो नए कर्ज बांट सकेगा और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण कर सकेगा। बैंक कोई नया निवेश भी नहीं कर सकेगा. फंड उधार लेने, नई जमा राशि लेने, अपने किसी भी दायित्व के तहत कोई भुगतान वितरित करने, किसी भी समझौते में प्रवेश करने और अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने में सक्षम नहीं होगा।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?
आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है कि "विशेष रूप से, किसी भी जमाकर्ता को किसी भी चालू या बचत खाते या किसी अन्य खाते में कुल राशि से 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक पर यह प्रतिबंध लगाने का मतलब यह नहीं है कि उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि ''जब तक बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक वह प्रतिबंधों के तहत कारोबार करता रहेगा, फिर स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक इन निर्देशों में बदलाव पर विचार कर सकता है।''

(pc rightsofemployees)



 


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