फॉर्म 16 तारीख: आईटीआर अलर्ट! जल्द आने वाला है फॉर्म-16, वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने फॉर्म 16ए, 16बी के बारे में जरूर जान लेनी चाहिए ये बातें

Samachar Jagat | Tuesday, 13 Jun 2023 06:11:01 AM
Form 16 Date: ITR Alert! Form-16 is coming soon, salaried employees must know these things about their Form 16A, 16B

फॉर्म 16 तारीख: फॉर्म 16 वेतनभोगी पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण कर दस्तावेज है। वित्त वर्ष 2022-23 का टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कर्मचारी इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना होगा।

ऐसे में आईटीआर भरने की प्रक्रिया जून से पहले ही शुरू हो जाती है। आईटीआर-1 और आईटीआर-4 ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए इनके जरिए भी आईटीआर भरा जा सकता है।

लेकिन फॉर्म 16 कब तक मिलेगा?

इस वित्त वर्ष के लिए फॉर्म 16 15 जून 2023 या उसके बाद जारी होना शुरू हो सकता है। 15 जून से सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना शुरू कर देंगी। अगर आपका टीडीएस अप्रैल-2022 से मार्च-2023 के बीच काटा गया है तो वह जून के अंत तक भी आ सकता है। आप अपनी कंपनी से जानकारी ले सकते हैं कि आपका फॉर्म-16 कब तक जारी हो सकता है। अगर आपने इस दौरान नौकरी बदली है तो आप अपनी पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 भी मांग सकते हैं। आमतौर पर कंपनियां कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय फॉर्म 16 देती हैं।

फॉर्म 16 क्या है?

फॉर्म 16 पहले से भरा हुआ फॉर्म होता है, जिसमें आपकी सैलरी इनकम, टीडीएस कटने आदि की जानकारी होती है। आपको अपने एंप्लॉयर से पूरे साल में कितनी सैलरी इनकम मिली है, कितना टीडीएस काटा गया है, टैक्स देनदारी कितनी रही है बनाया, यह सब बताया है।

फॉर्म 16ए में इन विवरणों की जांच करें

फॉर्म-16 के पार्ट-ए में कर्मचारी के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की राशि काटकर जमा की गई है, इसमें नियोक्ता के पैन-टैन की जानकारी भी है। नियोक्ता TRACES का फॉर्म 16 https://www.tdscpc.gov.in/app/login.xhtml जनरेट और डाउनलोड कर सकता है। दोनों अवधि के लिए दोनों नियोक्ता।

फॉर्म 16ए में क्या है?

नियोक्ता का नाम व पता
नियोक्ता का टैन और पैन
कर्मचारी का पैन
नियोक्ता द्वारा काटे गए और जमा किए गए कर की राशि के बारे में जानकारी।
फॉर्म 16बी में इन विवरणों की जांच करें

फॉर्म 16बी में कर्मचारी का विवरण नियोक्ता द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें इनकम टैक्स चैप्टर VI-A के तहत स्वीकृत सैलरी ब्रेकअप और टैक्स कटौतियों की जानकारी होती है। अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको दोनों कंपनियों से फॉर्म 16बी लेना चाहिए।

इन चार बातों का ध्यान रखें

जब आप फॉर्म 16 प्राप्त करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि दोनों भागों में आपकी सभी जानकारी सही है।
यह भी चेक करें कि आपका सैलरी ब्रेकअप, टीडीएस कटने की रकम सही है या नहीं।
यदि कोई विवरण गलत छपा हुआ है, तो उसे तुरंत अपने एचआर या वित्त विभाग से ठीक कराएं।
यदि टीडीएस राशि गलत तरीके से काटी गई है, तो नियोक्ता आपके पैन पर सही टीडीएस राशि काटेगा और रिटर्न को फिर से प्रोसेस करेगा और फिर आपको अपडेटेड फॉर्म-16 जारी करेगा।

(pc rightsofemployees)



 


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