Gratuity and Pension Rule: सरकार ने बदला बड़ा नियम, खत्म हो सकती है इन कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी

Samachar Jagat | Thursday, 29 Jun 2023 09:39:10 AM
Gratuity and Pension Rule: The government has changed the big rule, Pension and gratuity of these employees may end

ग्रेच्युटी और पेंशन नियम: अब सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है. अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर कोई भी कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब सरकार ने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है. अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी पर बड़ा असर पड़ेगा। अगर कोई भी कर्मचारी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे चलकर राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं.

अधिसूचना जारी की गई

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसकी ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन रोक दी जाएगी.

गौरतलब है कि केंद्र की ओर से बदले गए नियमों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई की जाए. यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है.

ये लोग कार्रवाई करेंगे

>> ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है.
>> ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हैं जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.
>> अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है.

जानिए कैसे होगी कार्रवाई

>> जारी नियम के मुताबिक, अगर नौकरी के दौरान इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करना जरूरी होगा.
>> अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त किया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे.
>> अगर किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले लिया है और दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक रकम वसूली जा सकती है.
>> विभाग को हुए नुकसान के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा.
>> अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए रोक सकती है.

अंतिम आदेश से पहले सुझाव लेने होंगे


इस नियम के मुताबिक, ऐसी स्थिति में किसी भी प्राधिकारी को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेना होगा. इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन रोकी गई है या निकाली गई है, न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी, जो पहले से ही नियम 44 के तहत निर्धारित है।

(pc rightsofemployees)



 


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