Income Tax Return: इनकम टैक्स से बड़ा अपडेट, इस तारीख तक जरूर फाइल करें ITR; अन्यथा…

Samachar Jagat | Thursday, 01 Jun 2023 02:39:26 PM
Income Tax Return: Big update from Income Tax, must file ITR by this date; Otherwise…

आईटीआर फाइलिंग: अगर आप नौकरीपेशा हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 3 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को ITR फाइल करना चाहिए.

 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वित्त वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. इसके साथ ही आईटीआर फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया गया है।

10 फरवरी और 14 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया


अगर आप आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो विभाग की तरफ से आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. CBDT ने वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए 10 फरवरी और 14 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन के जरिए ITR फाइल करने का ऐलान किया है. इसके बाद 25 अप्रैल 2023 को CBDT द्वारा ITR-1 और ITR-4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. आईटीआर-2 के लिए नोटिफिकेशन 11 मई 2023 को जारी किया गया था।इसके साथ ही आईटीआर की ई-फाइलिंग भी शुरू हो गई थी।

31 जुलाई तक ITR फाइल किया जा सकता है

आयकर विभाग के मुताबिक, वेतनभोगी और करदाता जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वे 31 जुलाई, 2023 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप 31 जुलाई की आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आईटीआर में देरी होने की स्थिति में फाइल करने से पहले आपको जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा।

इतना ही नहीं, अगर आपकी फाइनल टैक्सेबल अमाउंट जीरो है तो भी आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आयकर विभाग की ओर से भी आपको नोटिस जारी किया जा सकता है। नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए आपको 31 जुलाई 2023 या उससे पहले अपना आईटीआर फाइल करना होगा। इसके बाद आईटीआर फाइल करने वालों को नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा।

(pc rightsofemployees)



 


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