Income Tax Rules: ITR फाइल करने वालों को मिलेगी 2.5 लाख की छूट, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान

Samachar Jagat | Wednesday, 05 Jul 2023 09:56:57 AM
Income Tax Rules: ITR filers will get a discount of 2.5 lakhs, Finance Minister Sitharaman made a big announcement

इनकम टैक्स रिटर्न: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है. आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर भी 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं. अगर आप किसी भी कारण से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इस बार यह जानना भी जरूरी है कि कुछ लोगों को आईटीआर दाखिल करने में 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.

टैक्स ब्रैकेट 2.5 लाख से शुरू होता है

आमतौर पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अगर किसी की उम्र 60 साल या उससे कम है तो आपको सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर नियमानुसार टैक्स देना होता है. यानी आपको सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर इनकम टैक्स देना होगा. वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स काटा जाता है. इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान की.

50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट

अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम है तब भी आप सालाना 3 लाख से ज्यादा की आय पर टैक्स छूट के दायरे में आते हैं. इस उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स से छूट की सीमा 3 लाख तक है. यानी 3 लाख से ज्यादा की आय पर आपको टैक्स देना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इस उम्र के लोगों को सरकार की ओर से 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है.

इन लोगों को 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट.

कुछ लोगों को अति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में भी रखा गया है. इस श्रेणी में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को टैक्स भरने में अतिरिक्त छूट भी दी गई है. इस आयु सीमा के लोग पांच लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर ही टैक्स दायरे में आते हैं. यही कारण है कि इन लोगों को सामान्य करदाताओं की तुलना में 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।

इसके अलावा, उदाहरण के लिए, यदि आपकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये है और आप आयकर छूट के तहत 5 लाख रुपये तक का दावा करते हैं, तो आपको शेष 5 लाख रुपये की आय पर शून्य कर देना होगा। वैसे तो आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख है, लेकिन इस पर 12,500 रुपये की छूट के कारण आपको जीरो टैक्स देना होगा.

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