Income Tax Section 80G: दान की गई राशि पर करदाताओं को मिल सकती है 100% टैक्स छूट, जानें पूरी जानकारी

Samachar Jagat | Tuesday, 18 Apr 2023 02:03:10 PM
Income Tax Section 80G: Taxpayers can get 100% tax exemption on donated amount, know full details

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर रकम किसी धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्था को दान की जाती है तो करदाता उस पर 100 फीसदी तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.


हालांकि, कुछ संस्थानों को किए गए दान पर केवल 50 फीसदी टैक्स छूट का दावा किया जाता है। आयकर विभाग ने संस्थानों को श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें दान की गई राशि पर 50 से 100 फीसदी तक कर लाभ मिलता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत करदाताओं को यह छूट दी जाती है।

करदाताओं को आयकर नियमों के अनुसार धर्मार्थ ट्रस्टों या धर्मार्थ संस्थाओं को दान की गई राशि पर कर छूट का लाभ मिलता है। वास्तव में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी करदाताओं को पात्र धर्मार्थ संस्थानों को धन दान करके कर बचाने की अनुमति देती है। हालाँकि, कुछ सीमाएँ और शर्तें हैं जिन्हें इन कर कटौती का लाभ उठाने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।

टैक्स कटौती के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना होगा

निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय जिन्होंने धर्मार्थ ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों, या संघों को धन दान किया है, धारा 80G के तहत अपनी सकल आय से कर कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, कर कटौती का दावा करने के लिए करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत करदाता इस कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

नकद दान करने पर टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलेगा

करदाता नकद, चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में दान की गई राशि के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, 2,000 रुपये से अधिक के नकद दान पर कर कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिक राशि दान करते समय चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं, किसी भी वस्तु के रूप में किया गया दान कर कटौती के लिए मान्य नहीं है।

टैक्स छूट के लिए 10BE का सर्टिफिकेट देना होगा

कर कटौती का दावा करने के लिए, एक व्यक्ति को एक कोष या संस्था को दान करना चाहिए जो आयकर अधिनियम की धारा 80जी(5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। एक शर्त यह है कि दान प्राप्त करने वाली संस्था, ट्रस्ट को पूरे वर्ष के लिए दान का विवरण आयकर विभाग के पास दाखिल करना होगा और दानकर्ता को फॉर्म 10बीई प्रमाण पत्र देना होगा। आईटीआर दाखिल करते समय दावा किए जाने वाले कटौतियों के समर्थन में सबूत के तौर पर फॉर्म 10बीई प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

इन संस्थानों को दी जाने वाली राशि पर 100 और 50 फीसदी टैक्स छूट

आयकर विभाग ने ट्रस्ट को 100 फीसदी और 50 फीसदी कर कटौती का दावा करने वाली संस्थाओं की श्रेणी में बांटा है. तो पहले यह देखना होगा कि संबंधित ट्रस्ट, चैरिटेबल संस्थान किस श्रेणी का है, जो कर कटौती प्रतिशत (100% या 50%) निर्धारित करने में मदद करेगा।

100% टैक्स छूट

फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया
रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया
परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, संस्था या संघ।
भारतीय ओलंपिक संघ
भारत में खेलों के विकास के लिए अधिसूचित संघ या संस्था।
50% कर कटौती

अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान (मरम्मत या नवीनीकरण के लिए)



 


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