ITR फाइलिंग: टैक्स रिटर्न फाइल करने में ये गलती पड़ेगी भारी, लग सकता है 200 फीसदी जुर्माना

Samachar Jagat | Monday, 31 Jul 2023 09:08:15 AM
ITR Filing: This mistake will be huge in filing tax return, 200% penalty may be imposed

ITR फाइलिंग: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 1 दिन बचा है. कर विभाग करदाताओं के रिटर्न की प्रोसेसिंग पर तेजी से काम कर रहा है. इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए किराए के फर्जी बिल जमा करने वाले करदाताओं पर भी नजर रखी जा रही है। नौकरीपेशा लोगों पर फर्जी टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर आयकर विभाग सख्त हो गया है। कई करदाता अपनी कर देनदारी से बचने के लिए किराये का फर्जी बिल या दान की फर्जी राशि जमा कर रहे हैं। टैक्स विभाग तेजी से इनकी जांच कर रहा है.

इनकम टैक्स नियमों के तहत अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसे मकान मालिक के पैन के बिना 1 लाख रुपये तक के किराए पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. लेकिन कई लोग इसका फायदा उठाने के लिए फर्जी किराया बिल का सहारा ले रहे हैं.

यही वजह है कि इस बार टैक्सपेयर्स को भेजे जाने वाले नोटिस की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है. नोटिस में किराया जमा करने के सबूत के बारे में भी टैक्स विभाग से ब्योरा मांगा जा रहा है.

200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है
आयकर विभाग ऐसे दावों की विधिवत जांच कर रहा है और पता लगा रहा है कि दावे वैध हैं या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी अनियमितताओं पर टैक्स विभाग की ओर से टैक्स देनदारी का 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि एक करदाता के तौर पर आप अपने रिटर्न में कोई भी गलत जानकारी देने से बचें।

नोटिस से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान:-
टैक्स फाइलिंग में कोई भी गलत जानकारी देने से बचें.
किराए के प्रमाण के रूप में केवल वैध किराया समझौता ही जमा करें।
यदि संभव हो तो किराए का भुगतान ऑनलाइन या चेक के माध्यम से करें।
यदि एक व्यावसायिक वर्ष में किराया 1 लाख रुपये से अधिक है तो मकान मालिक का पैन विवरण प्रदान करें।

सभी प्रकार के उपयोगिता बिलों का रिकॉर्ड रखें।
आयकर विभाग द्वारा नोटिस कई कारणों से भेजा जाता है. आमतौर पर यह नोटिस टैक्स विभाग द्वारा देर से रिटर्न दाखिल करने, गलत रिटर्न दाखिल करने, गलत टैक्स रिफंड मांग सहित कई कारणों से भेजा जाता है। यह नोटिस आयकर विभाग द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), 156, 245 और 148 के तहत भेजा गया है।

(pc rightsofemployees)



 


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