भाजपा नेता ने सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर कहा- 15 मिनट के लिए पुलिस को रोक दें तो मुसलमानों का नरसंहार...

Trainee | Sunday, 01 Jun 2025 09:22:36 PM
BJP leader uploaded a video on social media and said- If the police is stopped for 15 minutes then there will be a massacre of Muslims

इंटरनेट डेस्क। पुलिस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिकांत नरेंद्र राठौड़ (30) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने फेसबुक पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था जो वायरल हो गया। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया और कलबुर्गी जिले में सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। वीडियो में राठौड़ को लम्बानी भाषा में भड़काऊ टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के पूर्ण विनाश का आह्वान किया गया है और आठ दिनों के भीतर लव जिहाद के आरोपियों को मार डालने का आग्रह किया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि अगर कलबुर्गी में पुलिस को सिर्फ़ 15 मिनट के लिए रोक दिया जाए, तो मुसलमानों का नरसंहार किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर हुई तीखी प्रतिक्रिया 

वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक नेताओं और चिंतित नागरिकों ने राठौड़ की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस संबंध में शनिवार को 34 वर्षीय सैयद अलीम इलाही ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस स्टेशन (सीईएन स्टेशन) में एफआईआर दर्ज की गई। कलबुर्गी के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस डी ने कहा कि राठौड़ ने कथित तौर पर फेसबुक पर एक भड़काऊ वीडियो अपलोड किया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और उसकी दोषीता की सीमा निर्धारित करने के लिए सबूत जुटा रहे हैं। 

विधानसभा चुनाव में मिली थी हार

यह घटना 26 मई, 2025 को चित्तपुर पुलिस स्टेशन में राठौड़ के खिलाफ कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक और मामला दर्ज होने के कुछ समय बाद हुई है। यह शिकायत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हनुमंत सोमन, 49 ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने राठौड़ पर सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। चित्तपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पूर्व उम्मीदवार राठौड़ ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे से हार गए थे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत अब कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें धारा 196(1), (2), 197(1), (2), 299, 351(3), 353(2) और 2.2 शामिल हैं।

PC :  Siasat.com



 


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