ITR Forms Released: 2023-24 का ITR भरने के लिए जारी हुआ फॉर्म, डेडलाइन से पहले ऐसे भरें

Samachar Jagat | Monday, 01 May 2023 02:31:57 PM
ITR Forms Released: Form released to fill ITR for 2023-24, fill it before the deadline

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (आयु 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर-4 ऑफलाइन फॉर्म जारी किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फरवरी में फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, अब फॉर्म जारी किए गए हैं।


आयकर विभाग ने अभी तक आईटीआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म को सक्षम नहीं किया है। अभी इसने ITR 1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी की है। अगर कोई टैक्सपेयर अभी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो उसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।

आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की एक्सेल यूटिलिटीज ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल के अनुसार फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। आयकर विभाग ने अभी ITR-1 और ITR-4 के लिए JSON यूटिलिटी जारी नहीं की है। इसके अलावा आयकर विभाग ने अभी तक अन्य आयकर रिटर्न फॉर्म जारी नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अभी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो उसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी।

यूटिलिटी फॉर्म में इनकम और डिडक्शन से जुड़ी जानकारी भरने के बाद इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म के लिए सूचना सीधे ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म में भरनी होती है। करदाताओं को याद रखना चाहिए कि आईटीआर फॉर्म को ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करने के बाद उसे सत्यापित करना अनिवार्य है। क्योंकि, आयकर विभाग असत्यापित आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है।

आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑफलाइन फॉर्म जारी किए हैं, लेकिन वेतनभोगी करदाताओं को आईटीआर फाइल करने के लिए अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 लेना होगा। नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 15 जून 2023 है। वित्त वर्ष 2022-23 या आकलन वर्ष 2023-24 के लिए करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। अधिक समय सीमा दी।

सीबीडीटी ने फरवरी 2023 की शुरुआत में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी किया था। आमतौर पर यह प्रक्रिया अप्रैल महीने में की जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में इस साल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. आईटीआर फॉर्म में एकमात्र बदलाव यह है कि करदाताओं के लिए क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट लेनदेन से संबंधित जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स कानूनों में संशोधन ने 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल एसेट्स को टैक्स योग्य बना दिया। वहीं, क्रिप्टो और वर्चुअल प्रॉपर्टी टैक्सेशन की भी घोषणा की गई है।

(PC rightsofemployees)



 


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