GST Invoice Registration Portal: इस नियम का पालन 1 मई से इससे अधिक टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों को करना होगा

Samachar Jagat | Tuesday, 18 Apr 2023 01:54:27 PM
New GST Rules For Traders: This rule will have to be followed from May 1 for all businessmen with more than this turnover

GST Invoice Registration Portal: जीएसटी नेटवर्क ट्रांजेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और कारोबारियों को इसका पालन करना जरूरी होगा.


समय पर जीएसटी अनुपालन के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर सरकार की ओर से एक अपडेट आया है. जीएसटी नेटवर्क ट्रांजेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और कारोबारियों को इसका पालन करना जरूरी होगा. GSTN ने कहा है कि 1 मई से किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद को 7 दिनों के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. समय पर जीएसटी अनुपालन के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

जीएसटीएन के मुताबिक 1 मई से 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों को इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। नए नियम के तहत 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी इससे पुराने चालान अपलोड नहीं कर सकेंगे। 7 दिन। इसका अर्थ है कि 7 दिनों से अधिक पुराने लेनदेन की रसीद GSTN पर अपलोड नहीं की जा सकेगी और उस पर रिटर्न का दावा नहीं किया जा सकेगा। आप सभी को बता दें कि यह नियम सिर्फ चालान को लेकर है. कारोबारी 7 दिन बाद भी डेबिट और क्रेडिट नोट अपलोड कर सकेंगे।

व्यापारियों को बड़ा नुकसान

जीएसटी के नियम कहते हैं कि अगर आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किया गया तो व्यापारी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ITC पर किसी उत्पाद के कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के बीच के अंतर को वापस पाने का दावा किया जाता है। फिलहाल कंपनियां अपना ई-चालान कभी भी अपलोड कर सकती हैं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद उनके पास सिर्फ 7 दिन का समय होगा।

बदलाव से क्या होगा फायदा?

जानकारों का मानना है कि नया नियम GST कलेक्शन बढ़ाने में मददगार हो सकता है. साथ ही कंपनियों को समय पर आईटीसी का लाभ भी मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करना है। हाल ही में, सरकार ने 100 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों या कंपनियों के लिए प्रत्येक लेनदेन के लिए जीएसटी चालान बनाना अनिवार्य कर दिया था।

जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है और जल्द ही इसे सभी कारोबारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों के लिए सभी बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया था।

अब आईआरपी पर ई-चालान समय पर अपलोड करने से सरकार और कारोबार दोनों को फायदा होगा। इससे एक ओर जहां जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को आईटीसी का लाभ जल्द मिल सकेगा.



 


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