GST ई-चालान पर नया नियम 1 अगस्त से, 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां होंगी प्रभावित

Samachar Jagat | Friday, 12 May 2023 02:05:11 PM
New rule on GST e-Invoice from August 1, companies with turnover of more than 5 crores will be affected

जीएसटी ई-इनवॉइसिंग: पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को एक अगस्त से ई-चालान जारी करना होगा। पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी चालान का नियम बदल रहा है।


पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को एक अगस्त से बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान (चालान) जारी करना होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को इसके लिए ई-चालान तैयार करना होता है। बी2बी लेनदेन।

नया नियम 1 अगस्त से लागू होगा

वित्त मंत्रालय द्वारा 10 मई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान बनाने की सीमा 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी।

एमएसएमई का दायरा बढ़ेगा

महेश जयसिंह, पार्टनर, इनडायरेक्ट टैक्सेज - लीडर, डेलॉइट इंडिया ने कहा कि इस घोषणा के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का ई-चालान के तहत कवरेज बढ़ जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि ई-चालान के चरणबद्ध कार्यान्वयन से अड़चनें कम हुई हैं, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व में वृद्धि हुई है। ई-चालान शुरुआत में 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और तीन साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है।

जीएसटी ई-चालान को लेकर एक और नियम बदलेगा

पिछले महीने अप्रैल में एक अपडेट आया था कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिनों के भीतर अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान) को चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर अपलोड करना होगा। यह नियम 1 मई, 2023 से लागू होना था, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है और इस पर आगे कोई अपडेट नहीं है।

बता दें कि ऐसा चालान जारी होने के सात दिनों के भीतर ऐसी कंपनियों को इसे IRP पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 'अपलोड' करना होगा। अब कंपनियां ऐसे चालान मौजूदा तारीख पर लगाती हैं। चालान जारी करने की तारीख से इसका कोई लेना-देना नहीं है। GSTN ने कहा कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, करदाताओं की इस श्रेणी को सात दिन से अधिक पुराने चालानों की 'रिपोर्ट' करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(pc rightsofemployees)



 


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