New Tax Rules for Child Earnings: ITR में बताना होगा बच्चे की कमाई, अनाथ बच्चों के लिए खास हैं इनकम टैक्स नियम

Samachar Jagat | Friday, 28 Jul 2023 09:31:36 AM
New Tax Rules for Child Earnings: Child’s earnings will have to be disclosed in ITR, income tax rules are special for orphans

इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बेहद करीब है और इसके खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसलिए समय पर आईटीआर दाखिल करना जरूरी है. अगर आपका बेटा या बेटी वयस्क नहीं है और वे यूट्यूब, सोशल मीडिया या अपने टैलेंट, शौक या किसी निवेश के जरिए कमाई करते हैं तो माता-पिता के लिए उनकी कमाई पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग अभिभावकों को नोटिस जारी कर सकता है.

 

क्या माता-पिता को बच्चे की संपत्ति पर ITR दाखिल करना होगा?
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, नाबालिग बच्चे की आय या उपहार के रूप में मिला पैसा, संपत्ति, निवेश आदि टैक्स के दायरे में आते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 64 (1ए) के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पैसा माता-पिता के आयकर रिटर्न के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि पिता को बच्चे की आय या संपत्ति पर आईटीआर दाखिल करना होगा।

दिव्यांग बच्चे की कमाई पर अलग नियम
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर किसी बच्चे के माता और पिता दोनों आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो बच्चे की कमाई या संपत्ति का विवरण अधिक कमाने वाले के आईटीआर के साथ जोड़ दिया जाएगा। हालाँकि, यदि बच्चा किसी भी प्रकार की विकलांगता का शिकार है, तो उसकी संपत्ति आयकर अधिनियम की धारा 80U के तहत माता-पिता के आईटीआर के साथ नहीं जोड़ी जाएगी। बल्कि अलग से आईटीआर दाखिल किया जाएगा.

अनाथ बच्चे के मामले में आयकर नियम
आयकर नियमों के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे के पास कर योग्य संपत्ति होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। फाइलिंग प्रक्रिया के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या आयकर फर्म से संपर्क किया जा सकता है। आयकर विभाग पहले ही नाबालिग बच्चों के लिए पैन कार्ड की सुविधा दे चुका है। इसलिए अनाथ बच्चे को आईटीआर फाइल करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है.

(pc rightsofemployees)



 


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